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 सासनी: नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत में बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज मूल धन से भी अधिक होने के कारण हाउस टैक्स का बकाया वसूली नहीं हो पा रहा है, इसलिए बिजली विभाग की भॉति एकमुश्त समाधान योजना बनाकर दण्ड ब्याज की माफी कर मूल धन आसान किस्तों में जमा कराए जाने की योजना आने से भारी मात्रा में बकाया हाउस टैक्स की राशि स्थानीय निकायों को प्राप्त हो जाएगी, जिससे स्थानीय निकायों की स्थिति में सुधार होगा तथा आम जनता को भारी राहत मिलेगी।
2. हाउस टैक्स बकाया होने पर स्थानीय निकायों द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मकान मालिक से वसूली न कर किराएदार व्यापारियों की दुकानों को सील किया जा रहा है, जिससे व्यापार के साथ-साथ सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि किराएदार द्वारा मकान मालिक को किराया दिया जाता है। हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। हाउस टैक्स बाकी होने पर किराएदार के कब्जे वाली सम्पत्ति को सील न कर मकान मालिक के विरूद्ध हाउस टैक्स वसूली की कार्यवाही की जाए। यदि अत्यन्त आवश्यक हो, तो किराया स्थानीय निकाय के हित में अटैच कर लिया जाए।
3. अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली समाप्त किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पोलोथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाने की कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
5. नाले व नाली की सफाई करते समय कूड़ा (सिल्ट) कई दिन तक दुकानों के सामने पड़ा रहता है, जिसकी गंदगी से ग्राहकों को भारी असुविधा होती है तथा बीमारी फैलने का खतरा होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि नाली व नालों की सफाई करते समय निकाली जा रही गदंगी (सिल्ट) को तुरन्त बाजार से सफाई कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।
6. स्थानीय निकाय द्वारा नामान्तरण शुल्क बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से अधिकांश व्यक्ति नामान्तरण नहीं करा रहे हैं तथा नए बने भवनों का नाम दर्ज नहीं होने से हाउस टैक्स का नुकसान स्थनीय निकाय को हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि नामान्तरण शुल्क न्यूनतम₹500 अधिकतम रू0 5000.00 किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा नामान्तरण में देरी होने पर कोई लेट फीस या दण्ड ब्याज न लगाया जाए।
7 व्यापारियों समाज बहुत सारे विभागों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रिनवाल व रिटर्न के असहनीय भार से पीड़ित है स्थानीय निकाय द्वारा व्यापारियों को भारी लाइसेंस शुल्क के साथ स्थानीय निकाय का लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है लाइसेंस न लेने पर लेट फीस व जुर्माना लगाने की बात कहीं जा रही है लाइसेंसों की की अधिकता से व्यापारी पीड़ित है पहले से पीड़ित व्यापारी से स्थानीय निकायों के लाइसेंस समाप्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें
INPUT – DEV PRAKASH

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