Visitors have accessed this post 562 times.

मुख्यमंत्री योगी ने प्याज भंडारण की सीमा तय करने के दिए निर्देश प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज ही स्टोर कर रख सकेंगे। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
इससे पहले 23 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।