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सिकंदराराऊ : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के NDPS अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी समयावधि(07 माह) व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 346/2001 धारा 8/20 NDPS अधिनियम बनाम करूआ पुत्र जंगाली सिंह निवासी शीशगर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय JM सिकन्द्राराऊ हाथरस द्वारा अभियुक्त करूआ उपरोक्त को जेल में विताई गयी समयावधि (07 माह) व 1000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।
INPUT – VINAY CHATURVEDI
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