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हाथरस : न्यायालय ने एक युवक और उसकी पत्नी को अपनी मां की हत्या के मामले में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 25 सितंबर 2022 का है, जब 70 वर्षीय श्रीदेवी की हत्या उनके ही छोटे बेटे महेश और बहू कमलेश ने कर दी थी। श्रीदेवी की हत्या के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीदेवी ने अपनी छह बीघा जमीन अपने बेटे भीकम सिंह की पत्नी ज्ञानदेवी के नाम कर दी थी, जिससे महेश और उसकी पत्नी कमलेश अपनी मां को लेकर रंजिश मानते थे, इसी विवाद के चलते उन्होंने 25 सितंबर 2022 को सुबह श्रीदेवी को पीपल के थान पर पूजा के लिए जाते समय धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
घटना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव ने की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने महेश और कमलेश को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, प्रत्येक को एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे जुर्माना न चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने मामले की पैरवी की।

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