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हाथरस : किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को न्यायालय ने 3 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के मोहल्ला भूरापीर पर 4 जून 2018 को मोहल्ले के एक युवक अनमोल गांधी उर्फ़ अमूल गांधी पुत्र रामजीलाल निवासी मोहल्ला भूरापीर हाथरस ने 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ छेड़खानी की और जब इस किशोरी ने शोर मचाया तो यह युवक छेड़खानी करने के बाद वहां से भाग गया। किशोरी के पिता ने इस मामले में कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित किशोरी का डाक्टरी परीक्षण भी कराया और इसके बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा की न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अनमोल गांधी को दोषी पाया और उसे 3 साल की कैद और 6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को पटान की जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की।

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