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हाथरस : पत्नी की हत्या के मामले में हाथरस की कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है, जब अवैध संबंधों का विरोध करने पर आरोपी ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका श्वेता की शादी नीरज कौशिक निवासी ब्राह्मणपुरी, सिकंद्राराऊ से हुई थी। नीरज के अवैध संबंध एक अन्य महिला से थे, जिसका श्वेता विरोध करती थी। विरोध करने पर नीरज आए दिन श्वेता के साथ मारपीट करता था। 18 सितंबर 2019 को श्वेता के भाई तनुज शर्मा को खबर मिली कि नीरज और उसका भाई धीरज, श्वेता को बुरी तरह से पीट रहे हैं। तनुज जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने श्वेता की चीखें सुनीं। दरवाजा खटखटाने पर नीरज और धीरज उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगे। मोहल्ले के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन तब तक श्वेता बुरी तरह जल चुकी थी। गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज और फिर सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ले जाया गया, जहां 22 सितंबर को श्वेता ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद श्वेता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान ने मामले को मजबूत किया। पुलिस ने आरोपी पति नीरज कौशिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4, संगीता शर्मा के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने नीरज को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही लगाया। जुर्माना न देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की।

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