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सिकंदराराऊ : पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना सिकन्द्राराऊ पर दिनांक 29.04.2007 को प्रेमपाल पुत्र लाल सहाय निवासी टीकरी खुर्द थाना सिकन्द्राराऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 29.04.2007 को अभियुक्तगण रिंकू उर्फ रिंकेश पुत्र सूरजपाल शर्मा, विक्रम पुत्र रविन्द्रपाल सिंह, टिल्लू उर्फ औंकार सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण टीकरी खुर्द थाना सिकन्द्राराऊ द्वारा उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है । वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर मुकदमा धारा 302, 307 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया । विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा आरोपियों के विरूद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में अभियोग के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी, प्रभावी कार्यवाही की गई तथा समस्त गवाहों व साक्ष्यों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया । अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप 28.03.2023 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-02 हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण रिंकू उर्फ रिंकेश पुत्र सूरजपाल शर्मा, विक्रम पुत्र रविन्द्रपाल सिंह, टिल्लू उर्फ औंकार सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण टीकरी खुर्द थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को धारा 302, 307 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 20-20,000 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।
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