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सिकंदराराऊ : 12 दिन पूर्व उप जिलाधिकारी द्वारा सरकारी चावल से लदी कैंटर पकड़े जाने के मामले में पूर्ति निरीक्षक ने जिला अधिकारी हाथरस के निर्देश पर कोतवाली में गाड़ी मालिक तथा चालक व परिचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कालाबाजारी करने का मुकदमा पंजीकृत कराया है। गाड़ी से 170 कुंतल चावल बरामद हुआ था।
पूर्ति निरीक्षक यतीश चंद्र गुप्ता ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उपजिलाधिकारी के दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार 22 मई 2022 को एक डीसीएम कैंटर वाहन प्राइवेट कट्टा में भरे हुए मोटा चावल कुल वजन 170 कुंतल को मंडी समिति सचल दल के साथ पकड़कर मंडी समिति सिकंदराराऊ में सचिव मंडी निरीक्षक की सुपुर्दगी में खड़ा करा दिया गया। संबंधित चावल मालिक से उप जिलाधिकारी द्वारा दूरभाष पर हुई वार्ता में पकड़े गए चावल के संबंध में चावल मालिक से कागजात मांगे गए। चावल मालिक द्वारा पकड़े गए चावल से संबंधित कोई भी साक्ष्य उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारण और चावल की जांच किया जाना अति आवश्यक थी । उक्त चावल की पहचान के लिए उप जिलाधिकारी द्वारा एक 4 सदस्य टीम का गठन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार सिकंदराराऊ , पूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक एवं गोदाम प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम को शामिल किया गया था। चावल की पहचान हेतु चार सदस्यीय टीम ने 24 मई को आख्या के माध्यम से अवगत कराया कि गाड़ी में लदा हुआ प्राइवेट कट्टों में चावल जो कि मंडी समिति सिकंदराराऊ में मंडी समिति निरीक्षक की सुपुर्दगी में है का निरीक्षण संयुक्त टीम द्वारा 24 मई को किया गया। गाड़ी में स्थित चावल प्राइवेट कट्टों में हाथ की सिलाई से सिला हुआ है। जिसका वजन 170 कुंतल है। यह चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण होने वाले चावल से हूबहू मेल खाता है तथा यह सरकारी चावल प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। साथ ही अवगत कराया गया है कि इस प्रकार का चावल आसपास के क्षेत्र में पैदा नहीं किया जाता है। उक्त चावल को सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए गोदाम प्रभारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ब्लॉक व तहसील सिकंदराराऊ की सुपुर्दगी में किया जाना उचित होगा। संयुक्त टीम द्वारा जांच आख्या उप जिलाधिकारी के समक्ष 24 मई को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की गई। जांच आख्या पर उपजिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में उक्त वाहन की फर्द बरामदगी तैयार कर अशोक कुमार गोदाम प्रभारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तहसील सिकंदराराऊ में निर्देश दिया गया कि सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे तथा वाहन को कोतवाली पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है । संयुक्त टीम द्वारा 30 मई को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ 7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अनुमति मांगी गई। इस प्रकार से अपनी टीम की जांच आख्या से स्पष्ट है कि पकड़ा गया चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण होने वाले चावल से हूबहू मेल खाता है तथा यह सरकारी चावल प्रतीत होता है । जिसके लिए मालिक राकेश कुमार गुप्ता पुत्र धनीराम निवासी चुंगी गेट जलेसर जनपद एटा तथा वाहन चालक योगेश कुमार पुत्र दीवानजी निवासी गणेशपुर जिला जलेसर एटा तथा वाहन कंडक्टर यशपाल पुत्र दीवानजी निवासी गणेशपुर जलेसर एटा द्वारा मिलीभगत से कार्ड धारकों में वितरण होने वाले सब्सिडी युक्त चावल की कालाबाजारी की जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा दंडनीय अपराध है । जिलाधिकारी के आदेश के पश्चात गुरुवार की रात्रि को राकेश गुप्ता, योगेश कुमार एवं यशपाल के विरुद्ध कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।