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देशभर में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की रोक की  याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं जिसमें कम पावर वाले पटाखों को ही बिक्री एवं चलाने की इजाजत मिली है वहीं लाइसेंस धारी व्यापारियों को ही पटाखे बेचने के आदेश प्राप्त हुए हैं इसके साथ ही जो ऑनलाइन पटाखे की बिक्री की जाती है या मंगाए जाते हैं उन पर विशेष रोक लगा दी गई है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों शादियों पर लागू रहेंगे दीपावली के शुभ अवसर पर पटाखे सिर्फ रात्रि 8:00 से 10:00 के बीच ही चलाए जा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समय सीमा पूरे देशभर में लागू होगी अगर इस आदेश का कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार उनके अधीन जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक अपने अपने संबंधित कोतवाली व थानों को यह आदेश जारी कर सभी कोतवाल व थानाध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कठोरता से पालन करने का आदेश पारित करेंगे कोर्ट के आदेशानुसार लापरवाही पर एसएचओ जवाबदेय होंगे और अगर आदेश का पालन नहीं होता पाया गया तो एसएचओ को निजी तौर पर कोर्ट की अवहेलना का दोषी माना जाएगा वहीं एनजीटी का आदेश है कि पटाखों के चलन पर रोक लगा कर ही प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है अब देखना होगा कि पुलिस व प्रसासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऐसे ही हवा हवाई होकर रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा वहीं एसपी राम मोहन सिंह ने बताया कि सभी थानों को आदेश दे दिया गया है वहीं C O राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित थाने व कोतवाली को आदेश की जानकारी करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी

INPUT –  प्रमोद शर्मा