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मैन्डू नगर पंचायत अध्यक्ष मनोहर सिंह आर्य के खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है अध्यक्ष पर लगाए गए तमाम आरोपों के बाद उनसे ली गई स्पष्टीकरण के आधार पर डीएम ने शासन को अपनी आख्या प्रेषित की है जिसमें शिष्टाचार व्यय में ₹2 लाख से अधिक की धनराशि को अपने व्यक्तिगत खाते में डाले जाने का आरोप सिद्ध हुआ है इसके साथ 14वें वित्त आयोग से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यो पर हस्ताक्षर कराए जाने के मामले में भी आरोप सिद्ध हुआ,आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का वेतन का भुगतान न किए जाने वाले मामले में भी अध्यक्ष को ही दोषी माना गया है कान्हा गौशाला का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराए जाने के मामले में अध्यक्ष के साथ तत्कालीन ईओ पर भी आरोप से सिद्ध हुआ है बोर्ड की बैठक का निरंतर आयोजन न किए जाने के मामले में भी अध्यक्ष को दोषी पाया गया है इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए टेंडर प्रक्रिया की अनुमोदन प्रदान न किया जाना कर्मचारियों के पीपीएफ पर हस्ताक्षर न किए जाने नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र देवेंद्र कुमार द्वारा अवैध हस्ताक्षर किए जाने व अन्य 10 वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने मामले में लिए गए स्पष्टीकरण में अध्यक्ष पर आरोप सिद्ध हुए हैं डीएम ने सभी बिंदु वार आख्या को अपनी संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित कर दिया है|

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