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उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर दिया है। इसमें सरकार का कहना है। कि अदालत को हाथरस में लड़की के साथ दुष्कर्म और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती है। लेकिन निहित स्वार्थ जांच को पटरी से उतारने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि अदालत को मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। अदालत द्वारा इसकी निगरानी किए जाने की मांग की है। अदालत ने बताया है कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। इसके अलावा सरकार ने दावा किया है कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। अदालत इस मामले में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच चल रही है।

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